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Udham Singh Nagar News: झूठी निकली पुलिस की कहानी, सात साल बाद बेगुनाह साबित हुए दो युवक

Mon, 15 Dec 2025 10:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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रुद्रपुर। पुलिस अक्सर अपनी फर्द में जिक्र करती है कि उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उन संदिग्ध लोगों को दबोचा जो आपराधिक घटना की योजना बना रहे थे। किच्छा पुलिस ने भी सात साल पहले टॉर्च की रोशनी में यूपी के शाहजहांपुर निवासी दो युवकों को पकड़ने की बात कही थी। आरोप था कि दोनों डकैती की योजना बना रहे थे। अदालत में पुलिसकर्मियों के बयानों में ही विरोधाभास पाया गया। इस पर अदालत ने सात साल बाद दोनों को डकैती के मामले से दोषमुक्त कर दिया है।
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घटना सितंबर 2018 की है। किच्छा थाना के तत्कालीन एसओ मोहन चंद्र पांडे अपने सहयोगी विनोद जोशी समेत एसओजी इंचार्ज कमलेश भट्ट के साथ पंचायत भवन के सामने रेलवे लाइन पर पहुंचे जहां से पुलिस ने पांच युवकों को पकड़ा था। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने तमंचा व चाकू भी बरामद किए थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो बात सामने आई कि वे किसी घर में डकैती की योजना बना रहे थे। यह भी कहा गया कि सभी अपराधी किस्म के हैं और रुद्रपुर में गैंग बनाकर लूट व डकैती कर चुके हैं। पुलिस ने सभी को पकड़कर प्राथमिकी दर्ज की। नवंबर 2018 में इस मामले में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किए गए।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में मुकदमा चला। पुलिस ने बताया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में आरोपियों को पकड़ा। न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के बयान लिए तो तत्कालीन थानाध्यक्ष ने बताया कि कार 400 मीटर पहले खड़ी की। इसके बाद पुलिस टॉर्च की रोशनी में गई। इसी तरह अन्य पुलिसकर्मियों के बयान लिए तो विरोधाभास मिला। किसी ने 300 तो किसी ने 40 मीटर तक टॉर्च की रोशनी में पहुंचने का बयान दिया।
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सेवानिवृत्त एसआई सुधाकर जोशी के बयान थे कि आरोपियों को पकड़ने के दौरान गाड़ी 30-35 मीटर दूर खड़ी थी। पास में गांव होने पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति के बयान पुलिस दर्ज नहीं कर सकी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बयानों में विरोधाभास होने के चलते 12 दिसंबर को डकैती के आरोपी बनाए गए मिलकिया थाना निगोही, शाहजहांपुर निवासी खेम उर्फ खिम्मा व ईशापुर, थाना निगोही, शाहजहांपुर निवासी बचराम को डकैती के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।

किसी अन्य केस में शामिल नहीं हैं तो तुरंत रिहा करें
अदालत ने कहा कि रिहाई आदेश संबंधित कारागार को भेजा जाए। दोनों अभियुक्त यदि किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें जेल से तुरंत रिहा किया जाए।
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