रुद्रपुर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को बरी कर दिया है। 19 अक्तूबर 2021 को थाना बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर बताया था कि 16 अक्तूबर 2021 की रात्रि 10 से 12 बजे के बीच उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी। अलमारी में रखे जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे।
पुलिस ने नाबालिग की बरामदगी की। नाबालिग ने बताया कि हरिपुरा हरसान निवासी वीर सिंह नाम के युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। आरोप था कि युवक ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। रमेश निवासी दुधिया कॉलोनी बरहैनी ने भी मदद की थी। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने गवाह पेश किए। अभियुक्तों के अधिवक्ता जयंत दास और मोहकम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट से दोषमुक्त करार दिया।