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पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करें अस्पताल

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रुद्रपुर में कार्यशाला को संबोधित करते सीएमओ डॉ. डीएस पंचपाल। - फोटो : RUDRAPUR
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कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम को लेकर शनिवार शाम को रुद्रपुर के एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अस्पताल संचालकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
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मुख्य अतिथि व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने बेटी बचाओ के संबंध में अपील की। साथ ही विधिक प्रावधानों व दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी। सीएमओ डॉ. देवेंद्र सिंह पंचपाल ने सभी अस्पताल संचालकों से पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। यदि किसी अस्पताल में कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत मिलती है तो जांच में आरोप पुष्ट होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने कन्या भ्रूण हत्या विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन व सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही। वहां एसीएमओ डॉ. अविनाश खन्ना, डॉ. हरेंद्र मलिक, आईएमए रुद्रपुर शाखा अध्यक्ष डॉ. अजय अग्रवाल, डॉ. अनुपम फुटेला, डॉ. बीसी पाठक, डॉ. सुनीता चुफाल, पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक प्रदीप महर, हीरा जंगपांगी, गोपाल आर्या, डॉ. अभिषेक शर्मा, विक्रम बिष्ट आदि थे।
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