घर-घर जाकर कूड़ा उठाने के बाद ट्रंचिंग ग्राउंड में ले जाकर उसका निस्तारण नियमानुसार नहीं करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले के दो नगर निगमों समेत सात नगर पालिकाओं और पांच नगर पंचायतों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कूड़े के निस्तारण के लिए उठाए जा रहे कदम की जानकारी 15 दिन में देने को कहा गया है।
दरअसल नगर निगम, पालिकाओं व नगर पंचायतों ने कूड़ा एकत्र करने के लिए ट्रंचिंग ग्राउंड तो बनाए हैं, लेकिन वहां व्यवस्थित तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। कूड़े को ट्रंचिंग ग्राउंड में जला दिया जाता है, जिससे जहरीली गैसें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रुद्रपुर और काशीपुर निगम, सात नगर पालिकाओं और पांच नगर पंचायतों को नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्रबंधन नियम 2000 एवं यथासंशोधित 2016 के तहत नोटिस जारी किए हैं। इसमें बोर्ड ने ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े की व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक नियमानुसार निगम, पालिका व नगर पंचायत कूड़ा उठाकर जहां डंप करती हैं, वहां उसे पूर्णतया निस्तारित करना चाहिए। सोलिड वेस्ट को रिसाइकिल कर अलग करना चाहिए। खाद बनाने वाली वस्तुओं को अलग कर खाद बनानी चाहिए, लेकिन वर्तमान में कोई भी निगम, पालिका और नगर पंचायत ऐसा नहीं कर रही है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक यदि नियमानुसार कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है और प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो इसमें पांच हजार रुपये का जुर्माना और पांच साल की सजा तक का प्रावधान है।
जिले के दोनों निगमों, सात नगर पालिका परिषदों, पांच नगर पंचायतों को नोटिस भेजे गए हैं। वर्तमान में कोई भी कूड़े का सही ढंग से निस्तारण नहीं कर रहा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर सभी से वास्तविक स्थिति से अवगत कराने को कहा गया है। इस संबंध में शीघ्र ही निगम, पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों के साथ बैठक भी होनी है।
-एसपी सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड