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Udham Singh Nagar News: बीमा कंपनी को 13.86 लाख का प्रतिकार अदा करने के आदेश

Wed, 28 Aug 2024 11:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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काशीपुर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए प्रथम एडीजे की अदालत ने मृतक आश्रितों को 13.86 लाख रुपये के प्रतिकार का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से करने के आदेश दिए हैं।
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मोहल्ला थाना साबिक निवासी नफीसा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था। उसका पति शमशाद हुसैन अपनी मोटर साइकिल से रामनगर जा रहा था। केलामोड़ के पास उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में शमशाद गंभीर रूप से घायल हो गया था।
शमशाद की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। ऐसे में परिवादी की ओर से 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी। उसने बाइक चालक, बाइक स्वामी और बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को पक्षकार बनाया था। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कंपनी को 13.86 लाख रुपये का प्रतिकार अदा करने के आदेश दिए हैं। इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज चुकता करना होगा।
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