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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल का सश्रम कारावास

Fri, 11 Apr 2025 01:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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रुद्रपुर। एसीजेएम/द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चेक बाउंस के दोषी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख 37 हजार 576 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के पावर ऑफ अटार्नी होल्डर हरिश्याम गुप्ता ने चार मार्च 2022 को जाने आलम निवासी ग्राम फरीदपुर, तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के खिलाफ चेक बाउंस का वाद अदालत में दायर किया था।
इसमें कहा गया कि कंपनी से जाने आलम ने रायल इन्फील्ड क्लासिक पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया था। कंपनी ने उसे 1,33, 200 रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋण को ब्याज सहित मासिक किस्तों में अदा करना था।
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उसने 13 दिसंबर 2021 को एक्सिस बैंक ठाकुरदारा को दो लाख दो हजार 576 रुपये का चेक कंपनी को जारी किया था। कंपनी ने चेक को अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा नैनीताल रोड आवास विकास रुद्रपुर में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था।
11 जनवरी 2022 को यह बाउंस हो गया था। कंपनी ने इसके बाद दो नोटिस भी भेजे। सुनवाई एसीजेएम/द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता पांडेय की अदालत में हुई थी। इसमें साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जाने आलम पर दोष सिद्ध हो गया।
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