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स्कूलों के पास ‘नशा’ बेचा तो होगी कार्रवाई : सीएमओ

Fri, 17 Mar 2017 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर
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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला समन्वय समिति की बैठक सीएमओ डा. एचके जोशी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई। सीएमओ ने पुलिस अधिकारियों से कहा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध कानून का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाये, ताकि प्रतिबंधित स्थानों पर तंबाकू सेवन एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। सीएमओ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से कहा कि जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों के बाहर धूम्रपान वर्जित स्लोगन, दीवारों या साइनबोर्ड पर लिखे जाएं। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सीएमओं ने डॉक्टरों से कहा किशोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को जागरुक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग टीम बनाकर विद्यालयों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करे, ताकि छात्रों को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी मिल सके। डा. अविनाश खन्ना द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यकम के अंतर्गत जिला समन्वय समिति द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति सहित कोटपा अधिनियम (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध कानून) के बारे में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अपर सीएमओ एचएस पांगती, डा. बसंत, अभिहीत अधिकारी मनीष सयाना, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर भुवन चंद्र पांडे, पुलिस विभाग से राजेंद्र सिंह बिष्ट, संजय शर्मा और पंकज कौशिक, अतुल जोशी आदि उपस्थित थे।
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सीएमओ डा. एचके जोशी ने बताया कि स्कूल एवं कालेज के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने वाले पर 200 रुपये से लेकर पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। फड़-खोखो पर तंबाकू का विज्ञापन लगाकर तंबाकू के उत्पाद बेचने वालों पर 1 हजार से पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 9 महीने की जेल भी हो सकती है। सीएमओ ने कहा कि जिले में तंबाकू का सेवन करने वालों को जागरुक करके उन्हें इसके नुकसान के बारे में बताया जा रहा है।
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