रुद्रपुर। सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में तारांकित प्रश्न के तहत पिछले तीन वर्षों में साइबर अपराधों क जानकारी मांगी। जानना चाहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार किस तरह के उपाय कर रही है।
सांसद भट्ट के प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पर्याप्त प्रावधान हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने के लिए उपाय किए हैं। गृह मंत्रालय ने देश में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया है। वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी रोकने के लिए वर्ष 2021 में नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। बीते 31 जनवरी तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये बचाए गए हैं। साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया गया है।