विवाहिता को जलाकर मारने के प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। जबकि मामले में आरोपी जेठ व जेठानी पुलिस की पकड़ से बाहर है। विवाहिता की तहरीर पर चैकी पुलिस ने ढाई माह पूर्व मुकदमा दर्ज किया था।
करीब दो वर्ष पूर्व टैगोर नगर निवासी बीना मंडल पुत्री सुरंजन मंडल का विवाह यूपी के पीलीभीत जनपद के अमरिया थाना ग्राम नगरिया के वासुदेव पुत्र आनंद मंडल से हुआ था। विवाह के बाद से ही पति, जेठ शंकर व जेठानी सुमित्रा दहेज मे बाइक व एक लाख की नगदी की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे थे। इसी वर्ष 31 जनवरी को बीना को उसके ससुरालियों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर मारने का प्रयास किया था। बुरी तरह से झुलसी बीना ने ससुरालियों के खिलाफ वाद दायर करने के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दी थी।
चैकी पुलिस ने 25 जुलाई को बीना के पति, जेठ व जेठानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 498ए, 307 व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। करीब ढाई माह का समय बीतने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से आहत बीना ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सरोजनी कैंतोला से मिल न्याय की गुहार लगाई थी। सोमवार को पुलिस ने सितारगंज मार्ग स्थित पाल नगर के पास वाहन का इंतजार कर रहे बीना के आरोपी पति वासुदेव को धर दबोच अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।