रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 11.77 लाख का एक्सीडेंट क्लेम, पांच लाख रुपये मानसिक क्षति और एक लाख रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है। भूरारानी निवासी मोहन लाल ने दायर याचिका में कहा था कि वह फॉर्च्यूनर गाड़ी संख्या यूके 06 बीजी 0003 का स्वामी है और आईसीआईसीआई लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी का बीमा कराया था। छह अप्रैल 2025 से एक नवंबर 2025 तक बीमा वैध था।
उसने कहा छह मई 2025 को भूरारानी श्मशान घाट रोड पर गाड़ी पार्किंग की थी। जिसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार कर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। कंपनी ने गाड़ी को मुरादाबाद भेजा। जहां से 11.77 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा गया। जब उसने स्थानीय शाखा इंश्योरेंस कंपनी को एस्टीमेट भेजा तो कोई जवाब नहीं आया। इस पर उसने प्रबंधक हल्द्वानी को शिकायती पत्र भेजा। मगर एक्सीडेंटल क्लेम दावा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और डॉ. मनीला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।