रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2018 में ट्रांजिट कैंप निवासी रिंकी की शादी शिशुपाल निवासी कमुआ हाफिजगंज, बरेली को से होने के बाद शुरू हुआ था। रिंकी के पिता राम विलास ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद सास, जेठानी और अन्य ससुराल वाले दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे।
परिवार ने समझौते की कोशिश की, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा। शिकायत के मुताबिक 6 अक्तूबर 2022 को भी शिशुपाल ने रिंकी के साथ मारपीट की। अगले दिन सुबह करीब चार बजे मायके वालों को उसकी मौत की सूचना मिली। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और गैर इरादतन हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 15 गवाह पेश किए। अदालत ने धारा 304-बी और धारा चार में दोष सिद्ध माना, जबकि धारा 302 और धारा तीन में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया।