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खाते खुलवाकर रकम हड़पने के आरोप में दंपति समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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काशीपुर। एक निजी फाइनेंस कंपनी में सावधि जमा और बचत खाते खुलवाकर जमा कराई गई रकम हड़पने के मामले में पुलिस ने दंपति समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अभद्रता करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
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मोहल्ला पक्काकोट निवासी दीपक शर्मा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि गंगेबाबा रोड निवासी संजोय मुखर्जी अनंत निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। जबकि उसकी पत्नी पपीय मुखर्जी एजेंट और सतीश शर्मा चपरासी के पद पर काम करते हैं। ये लोग ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर उन्हें कंपनी में एफडी और आरडी खुलवाने के लिए दबाव डालते हैं। 15 फरवरी 2016 को ये तीनों उसके घर आये और उसे खाता खोलने का लालच दिया। इस पर उसने स्वयं के अलावा अपनी पत्नी बच्चे तथा सास के नाम से तीन खाते खुलवाये। खातों में माह अक्तूबर 2018 तक जमा धनराशि की एंट्री की जाती रही। नवंबर-दिसंबर 2018 में उनसे ली गई राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई। पूछने पर कहा कि शाखा अन्यत्र ट्रांसफर कर रहे हैं, रसीद बाद में देंगे। जनवरी 2019 में आरोपियों ने शाखा कार्यालय बंद करा दिया है। 12 जून 19 को रकम वापस कराने पर उन्होंने गाली-गलौच कर पैसे नहीं देने की बात कही। उसने मामले की तहरीर पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीपक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर एसीजेएम ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुजोय मुखर्जी, उसकी पत्नी पपीय व सतीश शर्मा के खिलाफ धारा 420 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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