काशीपुर। वक्फ संख्या 101 इस्लामिया स्कूल काजीबाग काशीपुर से संबंधित आय, रसीद बुक, एफडीआर एवं बैंक विवरण जमा नहीं करने के आरोप में स्कूल के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष राशिद अली को अंतिम कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
प्रबंधन समिति के सचिव अली अनवर ने राशिद अली को नोटिस जारी कर कहा कि आपने 18 दिसंबर 2025 तक इस्लामिया स्कूल का प्रबंधन किया था। चार्ज हस्तांतरण के समय उप राजस्व निरीक्षक ने चंदे की सभी रसीद बुकें और वसूली गई धनराशि उपलब्ध कराने को कहा था लेकिन अब तक कोई कागज नहीं सौंपा है। उन्होंने नोटिस में यह भी उल्लेख किया कि सोसाइटी, फर्म एवं चिट्स कार्यालय में प्रस्तुत अंतिम आय-व्यय विवरण 1,38,261, एफडीआर 74,000, किराया प्राप्ति 78,000, चंदा 1,68,980 और बैंक ब्याज 5,920 दर्शाया गया है लेकिन इन सभी से संबंधित रसीद बुक एवं बैंक विवरण जानबूझकर रोके गए हैं। इस्लामिया स्कूल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चंदा एकत्र करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने तीन दिन के भीतर समस्त रसीद बुक, लेखा-जोखा, बैंक स्टेटमेंट, एफडीआर एवं बकाया धनराशि जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अली अनवर कोई हिसाब लेने को बाध्य नहीं हैं। विद्यालय के पूर्व सदर इदरीश अंसारी को हिसाब दे दिया है। उन्होंने हमें क्लीन चिट भी दे दी है। हमारा करीब 50-60 हजार रुपये बकाया निकल रहा है जिसे पूर्व सदर से मांग की जा रही है। इस नोटिस में तथ्य वैध नहीं हैं। इस नोटिस का जवाब तैयार किया जा रहा है। कोर्ट में इस नोटिस का जवाब मांगा जाएगा।
- राशिद अली, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष