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तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्तों पांच-पांच वर्ष की सजा

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काशीपुर। सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेंदुए की दो खालों के साथ पकड़े गए दो तस्करों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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30 दिसंबर 2010 को काशीपुर पुलिस और वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि रामनगर की ओर से आ रही कार (यूके 05 ए 0625) में तेंदुए की खालें हैं जो कि बेचने के लिए दिल्ली ले जाई जा रही हैं। सूचना पर तत्कालीन सीओ हरीश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग की टीम ने रामनगर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास कार की तलाश ली तो तेंदुए की दो खालें मिलीं।
पुलिस ने खाल के साथ पिथौरागढ़ के जारवरी निवासी धर्म सिंह शाही और विंण निवासी महेंद्र को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में विवेचनाधिकारी ने एक फरवरी 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वाद के समर्थन में वन विभाग के उपखंड अधिकारी आरएन पांडे, वन दरोगा नंदराम, वन रक्षक पान सिंह के अलावा खाल बरामद करने वाले पुलिस कर्मियों को परीक्षित कराया गया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर सिविल जज (सि.डि)/ एसीजेएम विनोद कुमार वर्मन ने दोनों आरोपियों धर्म सिंह और महेंद्र खाल की तस्करी में लिप्त पाते हुए दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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