रुद्रपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। चार से 25 मार्च तक छात्रों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 775 विद्यालय पंजीकृत हैं। इन विद्यालयों में 29,196 कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का प्रवेश किया गया। नए वित्तीय वर्ष के लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले पोर्टल पर अभी तक आरटीई के तहत पंजीकृत स्कूलों की ओर से अपना अपडेशन किया जाएगा। वहीं नए स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन भी करेंगे।
13 से 25 फरवरी तक यह किया जाएगा। इसके बाद बीईओ कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों की गणना आदि होगी। इसके बाद चार से 25 मार्च तक पात्र छात्र-छात्रा ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पांच अप्रैल को लाॅटरी प्रकिया होगी। सीईओ केएस रावत ने बताया कि आरटीई के तहत पंजीकृत स्कूलों के अपडेशन और नए विद्यालयों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद छात्र आवेदन करेंगे।