न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस होने पर टनकपुर के दुकानदार को छह माह के साधारण कारावास की सजा और 15 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त रकम में से 10 हजार कोर्ट में जमा करानी होगी। यदि अभियुक्त ने यह रकम जमा नहीं कराई तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
बाजपुर के शर्मा वीडियोज प्राइवेट लि. से वर्ष 2013 में टनकपुर (चंपावत) मेन मार्केट स्थित सिंह रेडियोज के प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह ने 14 लाख रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा था। इसके भुगतान के लिए राजेंद्र सिंह की ओर से 14 लाख का चेक संख्या 7870064 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) 19 मार्च 2013 को जारी किया गया। सात जून 2013 को चेक बैंक में लगाया गया, जो कि खाता बंद होने की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया।
शर्मा वीडियोज के डायरेक्टर की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया, लेकिन उक्त धनराशि जमा नहीं की गई। इस पर विधिक कार्यवाही प्रस्तुत कर परिवाद दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए बाजपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट पारुल थपलियाल की अदालत ने टनकपुर के सिंह रेडियोज के प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह को धारा 138 के तहत 15 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
वादी के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा के मुताबिक अभियुक्त को कुल अर्थदंड में से 15 लाख 40 हजार की रकम वादी को देनी होगी। इसके अलावा शेष 10 हजार की रकम कोर्ट में जमा करानी होगी। यदि अभियुक्त ने उक्त 10 हजार की रकम कोर्ट में जमा नहीं कराई तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।