पंतनगर। ओमैक्स रिवैरा निवासी महिला ने अपने इंस्पेक्टर पति पर दो बेटियों के पैदा होने पर उसके साथ मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति की दो शादी पहले ही हो चुकी हैं और अब वह उसे भी छोड़कर चौथा विवाह करने की फिराक में हैं। सीएम दफ्तर के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित बीएनएस की धारा 323, 498ए, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया है।
ओमैक्स निवासी वैजयंती चंद ने सीएम को लिखे पत्र में बताया कि उसका विवाह रुड़की (हरिद्वार) निवासी पुलिस इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सिंह के साथ साल 2019 में मथुरा में हुआ था। मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था। विवाह के समय पति ने उसके परिजनों को पहली पत्नी से तलाक होने की सूचना दी थी। इस दौरान उसने मुजफ्फर नगर निवासी पूनम रानी से दूसरा विवाह होने और उससे तलाक नहीं होने की जानकारी नहीं दी।
बताया कि आठ सितंबर 2019 को उसने पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद से सास शकुंतला देवी बेटा पैदा नहीं करने का ताना देने लगी। छह सितंबर 2021 को उसने एक और पुत्री को जन्म दिया तो सास ने उसे कोसना शुरू कर दिया और गाली-गलौज करने लगी। पति के कहने पर वह उसके देहरादून स्थित फ्लैट में रहने लगी लेकिन वह उनके पास नहीं आया। इस बीच उसे पता चला कि पति का महिला कांस्टेबल से अफेयर है। उसने महिला कांस्टेबल के पति से बात आशुतोष और उसकी पत्नी के अफेयर के बारे में बताया। इस बात का पता चलने पर आशुतोष ने मारपीट कर उसे खर्चा देना बंद कर दिया।
जेवर और शादी का प्रमाणपत्र और फोटो कब्जे में लेने का आरोप
वैजयंती ने आरोप लगाया कि सास ने जेवरात, शादी का प्रमाण पत्र और फोटो आदि सब कब्जे में लेकर देहरादून का फ्लैट किराए पर दे दिया। आरोप है कि आईटीआई थाने में पोस्टिंग के दौरान पति ने आयकर के बहाने से सादे कागज के अलावा कुछ स्टांप पेपर में उसके हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में पता चला कि आरोपी ने उसके और अपने लिव-इन रिलेशन में रहने के कागजात बनाए थे। आरोप है कि चार माह पहले पति के मित्र ने उसे तलाक देने के लिए कहा। इसके बदले एक फ्लैट व पुत्रियों के लिए 10-10 लाख रुपये दिए जाने की बात कही। कहा कि पति उससे और पुत्रियों से छुटकारा चाहता है। उसे पति व सास से अपना व पुत्रियों का जान का खतरा है।
सास ने बहू और उसके पिता पर किया केस
पंतनगर। हनुमान कॉलोनी चावमंडी रुड़की निवासी शकुंतला देवी ने बहू वैजयंती चंद और उसके पिता हर्ष बहादुर चंद के खिलाफ कोर्ट को तहरीर दी। इसमें कहा कि उसके बेटे की एक महिला मित्र वैजयंती चंद निवासी ग्राम बिरिया थाना खटीमा पिछले डेढ़ वर्ष से ग्राउंड फ्लोर में रह रही है। वह उन्हें और उनके पति को गोली मारने और तेजाब से जलाकर मारने की धमकियां देती है और दो करोड़ रुपये सहित एक फ्लैट की मांग करती है। नवंबर 2023 में दिवाली से पहले उसने अपने पिता हर्ष बहादुर चंद को बुलाया और बाहर खड़े होकर उसे और उसके पति को गालियां देते हुए गोली से मरवाने की धमकी देने लगे। एसएचओ सुदरम शर्मा ने बताया कि मामले में आरोपी वैजयंती चंद व हर्ष बहादुर चंद के खिलाफ बीएनएस की धारा 323, 427, 504, 506, 3(1)द व 3(1)ध के तहत केस दर्ज कर लिया है। संवाद