रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया को 30 दिन के भीतर वादी को ब्याज सहित 2,37,348 रुपये देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को वाद व्यय के लिए 2000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा क्यू शॉप यूनिक योजना में जमा मूल धनराशि 3,40,000 रुपये भी 30 दिन में लौटानी होगी।
आवास विकास किच्छा निवासी श्याम नारायण शुक्ल ने 28 अप्रैल 2022 को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया कार्यालय किच्छा और चीफ मैनेजर सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, अलीगंज लखनऊ के खिलाफ वाद दायर किया था। श्याम का कहना था कि उन्होंने सहारा एच शाइन योजना के तहत खुलवाए छह खातों में 16 जून 2014 को 1,14,000 रुपये जमा किए थे। योजना की परिपक्वता अवधि पर उनको 2,37,348 रुपये मिलने थे। उन्होंने क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्टस रेंज योजना में 15 दिसंबर 2012 और 26 फरवरी 2013 को कुल 3,40,000 रुपये जमा कराए थे। जिसका भुगतान छह साल बाद मिलना था।
उन्होंने 20 जून 2020 को कंपनी को पत्र भेजकर भुगतान की मांग की थी लेकिन उनको भुगतान नहीं किया गया। आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य देवेंद्र कुमारी तागरा और नवीन चंद्र चंदोला ने मामले की सुनवाई करते हुए विपक्षीगणों को क्यू शॉप प्रोडक्टस रेंज योजना में जमा 3,40,000 रुपये का भुगतान परिवादी को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर करने का आदेश दिया है। इसमें चूक करने पर इस धनराशि पर वाद योजना की तारीख से भुगतान की तारीख तक सात फीसदी साधारण ब्याज देना होगा। सहारा एच शाइन योजना में जमा 2,37,348 को परिपक्वता तारीख से भुगतान की तारीख तक सात फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।