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अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना पैरामेडिकल संस्थान संचालित करने पर केस दर्ज

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जसपुर। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने क्षेत्र के अशोक पैरामेडिकल संस्थान प्रबंधक के खिलाफ राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किए बिना ही अवैध रूप से पैरामेडिकल संस्थान संचालित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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चिकित्सा शिक्षा संयुक्त निदेशक डॉ. एचके बंधु ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी एक व्यक्ति राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त लिए बिना एवं मान्यता बिना भ्रामक प्रचार करके अवैध रूप से अशोक पैरामेडिकल संस्थान का संचालन कोतवाली जसपुर क्षेत्र के गांव तालाबपुर में कर रहा है। उनकी की ओर से संस्थान की गोपनीय जांच कराई गई। जांच आख्या मिलने के बाद उसे शासन को भेजा गया।
शासन ने संस्थान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए संस्थान को बंद करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शासन के निर्देशानुसार चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. बंधु ने तालाबपुर गांव में स्थित अशोक पैरामेडिकल संस्थान के प्रबंधक अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 26, निकट होली चौक तालाबपुर थाना जसपुर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध रूप से अशोक पैरामेडिकल संस्थान का संचालन करने पर प्रबंधक अशोक कुमार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली पलटन बाजार देहरादून में धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज कराई गई थी। घटनास्थल जसपुर का होने के कारण एफआईआर को जांच के लिए जसपुर कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संवाद
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