काशीपुर में बंधक रखी संपत्ति पर कब्जा लेते बैंक ऑफ इंडिया शाखा के अधिकारी।
- फोटो : KASHIPUR
काशीपुर। बैंक ऑफ इंडिया की काशीपुर शाखा के अधिकारियों ने 10.16 लाख रुपये से अधिक का बैंक ऋण अदा नहीं कर पाने पर पुलिस की मदद से बकायेदार के मकान पर कब्जा कर लिया। बैंक ने बंधक संपत्ति पर अपने ताले डाल दिए हैं।
बता दें कि अल्ली खां निवासी शमशेर अहमद ने 31 मार्च 2018 को बैंक ऑफ इंडिया से 10.16 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण स्वीकृत कराते समय उसने लक्ष्मीपुर पट्टी स्थित मकान बैंक में बंधक रखा था। बकायेदार ने न तो ऋण की राशि जमा की और न ही ब्याज की रकम चुकता की।
ऋण और ब्याज की रकम अदा नहीं करने पर बैंक ऑफ इंडिया ने बकायेदार को सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस दिया था। इसके बाद बैंक ने बकायेदार को धारा 8 के तहत कब्जा नोटिस भी जारी किया। इसके बाद भी ऋण की राशि चुकता नहीं करने पर धारा 14 के तहत बंधक रखी संपत्ति पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की।
बैंक ने बंधक संपत्ति पर कब्जे के लिए डीएम नीरज खैरवाल के समक्ष आवेदन किया। डीएम की मंजूरी के बाद बुधवार को बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मदद से बंधक रखे मकान पर कब्जा लेते हुए अपने ताले जड़ दिए। वहां बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक राजेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक देवेंद्र सागर, क्षेत्रीय प्रबंधक पुनीत पूर्वी और रिकवरी कंपनी एएए कैपिटल सर्विसेज के एरिया मैनेजर करुणानिधि शर्मा आदि थे।