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बिना अनुमति चुनावी सभा करने पर यशपाल आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Tue, 31 Jan 2017 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बाजपुर
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पांच दिन पहले मंडी समिति में बिना अनुमति के चुनावी सभा करने पर भाजपा प्रत्याशी यशपाल आर्य के खिलाफ कोतवाली में धारा 171 एच, 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 
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25 जनवरी को मंडी समिति परिसर में चुनावी सभा के समापन पर रोड शो के रथ पर बैठने को लेकर नामधारी और किंदा गुट के बीच लाठी-डंडे चले, जिसमें दोनों गुटों में फायरिंग हो गई थी। घटना में बलदेव सिंह नामधारी सहित चार लोग घायल हो गए थे। भगदड़ मचने पर पांच महिलाएं भी चोटिल हो गईं थीं। इस मामले में पुलिस की तरफ से कुलविंदर सिंह किंदा, सुरेंद्र नामधारी, अमर सिंह रंधावा, रणजीत सिंह को नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस अब तक छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 

पुलिस क्षेत्राधिकारी केसी पवार ने बताया वीडियोग्राफी टीम के आरपी सिंह की तरफ से कोतवाली में भाजपा प्रत्याशी यशपाल आर्य के खिलाफ बिना अनुमति के चुनावी सभा करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की तफ्तीश एसआई टीसी जोशी को सौंपी गई है।  सूत्र बताते हैं कि घटना के बाद आरओ पीएस राणा की वीडियोग्राफी टीम ने पड़ताल की। उसी के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भाजपा प्रत्याशी यशपाल आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से कार्यकर्ताओं में हलचल है।
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