अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सविता चमोली की अदालत ने चोरी के आरोपी सन्नी उर्फ शुभम को पांच साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जसवीर सिंह निवासी जसपुर खुर्द ने काशीपुर पुलिस में 13 जनवरी 2009 को दर्ज रिपोर्ट में कहा कि वह रात को परिवार के साथ घर में सोया था। इस दौरान चोर घर से समान ले जा रहे थे। आहट होने पर उसने पकड़ने का प्रयास किया तो चोर ने गोली चला दी। जिसमें वह बाल बाल बच गया।
चोर नकद दस हजार, एक मोबाइल सहित समान ले गए। घटना के बाद सिडकुल पुलिस ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने के आरोप में सन्नी उर्फ शुभम पुत्र पप्पू उर्फ पवन निवासी बागवाल गौलापार हल्द्वानी सहित चार युवकों को पकड़ा। सन्नी के पास से एक तमंचा और एक मोबाइल मिला था।
जांच में पता चला की जसवीर निवासी जसपुर खुर्द काशीपुर के घर चोरी में जिस आरोपी की तलाश थी। वह सन्नी था। अदालत ने सुनवाई के दौरान सन्नी के साथ पकड़े गए तीनों आरोपियों के मुकदमों को अलग कर दिया। अदालत ने सन्नी पर चले मुकदमे के दौरान गवाहों के बयान, साक्ष्यों का परीक्षण, अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क सुनने के बाद आरोपी सन्नी उर्फ शुभम को दोषी पाया गया। आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास औार दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।