रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ ने खटीमा की किशोरी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं।
खटीमा कोतवाली में 25 जून 2022 को एक व्यक्ति ने केस दर्ज कर कहा था कि उनकी 16 साल की बेटी घर पर नहीं थी। पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी बेटी को साकिब बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उनको शंका है कि साकिब नाबालिग पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना घटित न कर दे। पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की थी। चार जुलाई को लड़की खुद ही कोतवाली पहुंच गई थी। 18 जुलाई 2022 को पुलिस ने साकिब निवासी कादरी कालोनी, खटीमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दो दिसंबर 2023 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए थे। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय में हुई थी। अदालत में साकिब पर लगाए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।