उत्तराखंड में फिलहाल 90 दिनों तक मैगी नूडल्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके तहत इस अवधि में मैगी का न तो उत्पादन किया जा सकेगा और न ही भंडारण, वितरण और बिक्री। जांच में पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश मिलते ही जिलाधिकारी डा. पंकज पांडेय ने फैक्ट्री को नोटिस भेजकर तत्काल प्रभाव से उत्पादन पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश में कहा गया है कि तमाम स्थानों पर मैगी असुरक्षित पाई गई है। फैक्ट्री को मैगी न बनाने के निर्देश के अलावा कारोबारियों को भी मैगी की बिक्री न करने की हिदायत दी गई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सिंह सयाना ने आदेश मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कारोबारियों से कहा है कि वे मैगी की बिक्री तत्काल रोक लें। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में मैगी की बिक्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर लोगों ने भी मैगी खाना बंद कर दिया है। इसके चलते दुकानों में मैगी की बिक्री ठप हो गई है। कार्रवाई के डर से दुकानदारों ने मैगी के पैकेट दुकानों से हटा लिए हैं।