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गोली मारकर युवक की हत्या करने के दोनों आरोपी दोषमुक्त

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काशीपुर में गोली मारकर युवक की हत्या करने के दोनों आरोपियों को द्वितीय अपर जिला जज की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट के आरोप में भी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
सात अगस्त 2014 को जनपद अमरोहा थाना हसनपुर बाईपास रोड निवासी राजेश (19) पुत्र हरि सिंह की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका शव चांदपुर में राजपूताना स्कूल के पास सड़क पर मिला था। राजेश ग्राम खरमासी में रहकर देवस्थली रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट में मजदूरी करता था। उसके भाई प्रमोद कुमार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना मानव वध सेल के प्रभारी कुंदन सिंह को सौंपी गई थी। वारदात के छह माह बाद नौ जून 2015 को तत्कालीन एसएसआई अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रामनगर रोड पर खरमासी मोड़ से मेरठ के ग्राम छबड़िया, थाना सरधना निवासी सोनू उर्फ सिकेरा पुत्र वीर सिंह और उसके साथी आदर्श नगर थाना सरधना निवासी सितेंद्र पुत्र ज्ञानेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर राजेश की हत्या में प्रयुक्त तमंचा और उसका मोबाइल बरामद किया था। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने रंजिशन राजेश की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। आरोप पत्र दाखिल होने पर इस वाद का परीक्षण द्वितीय एडीजे की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे के वादी समेत अन्य गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव आकाश और शैलेंद्र मिश्रा ने पैरवी की।
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दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष हत्यारोपियों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। मंगलवार को द्वितीय अपर जिला जज ओमकुमार ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 302 व 25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषमुक्त कर दिया।
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