सितारगंज। कैलाश नदी में 200 घन मिट्टी की खुदाई की अनुमति मिलने की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। जांच के बाद एसडीएम ने तीन लोगों की खनन की अनुमति को निरस्त करने की संस्तुति की है।
एसडीएम निर्मला बिष्ट ने बताया कि तुर्कातिसौर निवासी सुखदेव व लक्खा और बघौरी निवासी अशरफ को 200 घन मिट्टी के खनन की अनुमति दी गई थी। लेकिन तीनों कैलाश नदी में अवैध खनन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उक्त लोगों की खनन की अनुमति को निरस्त और जुर्माना लगाने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसके अलावा तीनों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर भी दी गई है। इधर, देर शाम एसडीएम ने अवैध खनन में लिप्त दो ट्रॉलियों को कब्जे में लिया। ब्यूरो
अब नदी किनारे खनन की नहीं मिलेगी अनुमति - एसडीएम
सितारगंज। खनन के खेल में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसडीएम निर्मला बिष्ट ने कहा है कि अब क्षेत्र में खनन कारोबारियों को नदियों के किनारे खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार नदी से 300 मीटर की दूरी तक खनन नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार खनन कारोबारी इस दायरे को पार कर जाते हैं और नदी के किनारे खनन को अंजाम देने लगते हैं। अब नदी के किनारे खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो