जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष का कारावास दिया है। अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि 14 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने नरेंद्रनगर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 12 दिसंबर को अपने दोस्तों के साथ नरेंद्रनगर घूमने आई थी। इस दौरान अभियुक्त ने उसे पार्टी के बहाने अपने होटल में बुलाया और साजिश रचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में थाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर कई साक्ष्य एकत्रित कर पीड़िता की सहेली सहित कई लोगों के बयान दर्ज कर पीड़िता की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट सहित कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त ने साजिश के तहत छात्रा को नरेंद्रनगर पार्टी में बुलाकर मौका का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है। उन्होंने कई गवाह और पुलिस द्वारा एकत्रित साक्ष्य अदालत में पेश कर अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अभियुक्त वैभव नेहरा निवासी ख्यास्त ग्वाडी प्रतापपुर मरेठ यूपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे दस साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं।