नई टिहरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विशेष जागरुकता अभियान शुरू किया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए जागरुकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार, हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी थीम पर जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं में 26 से 31 अक्तूबर तक जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रतापनगर में मेरा बचपन, मेरा अधिकार जागरुकता गोष्ठी आयोजित की गई। प्राधिकरण के सचिव दयाराम ने कहा कि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए।
बचपन वह अवस्था है, जिसमें बच्चे खेलते-कूदते हैं, नई चीजें सीखते हैं, सपने देखते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, खुशहाल और सम्मानपूर्ण बचपन पाने का अधिकार है। गोष्ठी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के बारे में भी बताया गया।
सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनीत कुमार ने गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, नालसा (बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना के बारे में बताया। इस मौके पर रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत, प्रधानचार्य राकेश चंदोला, अनुदेशिका अंबिका देवी, दीपाली कैंतुरा, राजपाल सिंह पंवार और बेताल सिंह पंवार आदि मौजूद थे।