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जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने पर छह माह की सजा

Fri, 27 May 2016 10:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
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कोर्ट
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी को छह माह की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि  दो जनवरी 2013 को शाम छह बजे धीरेंद्र सिंह निवासी नाव पट्टी असवालस्यू ने  चंद्रप्रकाश को जातिसूचक शब्दों के साथ ही गाली गलौज और जान से  मारने की धमकी दी।
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उसके मकान को नुकसान पहुंचाया। इस मामले की रिपोर्ट  चंद्रप्रकाश ने राजस्व पुलिस के पास चार जनवरी 2013 को दर्ज कराई। जिला जज  ने दोषी को छह माह की सजा सुनाई। एक हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका। मामले में  आठ गवाह पेश किए गए। पैरवी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमबल्लभ पंत ने की।
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