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तीन दुकानदारों और दो कंपनियों के खिलाफ मुकदमा

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सरसों तेल और हल्दी पाउडर का नमूना प्रयोगशाला जांच में मानक के अनुरूप न पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने तीन विक्रेताओं और दो निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पीसी जोशी ने बताया कि छह माह पूर्व मुनिकीरेती स्थित एक दुकान से तेल ब्रांड सरसों तेल और नरेंद्रनगर स्थित एक दुकान से श्रीराम ब्रांड हल्दी पाउडर का सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला जांच में तेज ब्रांड का सरसों तेल और श्रीराम ब्रांड का हल्दी पाउडर मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। दोनों ही कंपनियों के निर्माता और दो विक्रेताओं के खिलाफ बुधवार को एडीएम की अदालत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत चालान कर मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय की ओर से अब उन्हें समन जारी किया जाएगा। बताया कि कीर्तिनगर ब्लॉक के बगवान क्षेत्र में एक दुकानदार बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचते हुए पकड़ा गया था। नोटिस जारी करने के बावजूद दुकानदार ने लिखित में उत्तर नहीं दिया। दुकानदार के खिलाफ एडीएम की अदालत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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