नई टिहरी। विश्व भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर सैनिक कल्याण कार्यालय सभागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
प्राधिकरण के सचिव / सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। बताया कि 2018 के कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को तीन वर्ष का कारावास का दंड हो सकता है। वहीं दोबारा भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर 5 से 10 वर्ष की सजा हो सकती है।
कानून की धारा-7 में लोक सेवाओं के द्वारा अपने कर्तव्यों के लिए यदि कोई लोक अवैध रूप से कुछ मांग करें तो वह अपराध के श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कुछ जगह स्पेशल जज की भी व्यवस्था है। कवि सोमवारी लाल सकलानी ने भ्रष्टाचार विरोधी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रिटेनर अधिवक्ता राजपाल मियां ने कहा कि व्यक्ति की सोच में भी परिवर्तन जरूरी है। इस मौके पर सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन बीएस रावत, केसर सिंह राणा, जेएस गुसाईं, गुड्डी रावत, कविराज, ममता रौतेला, बीएस रावत, अरुण, सोनाली आदि मौजूद रहे। संवाद