निर्बल आवास कॉलोनी के लंबित मामलों में पुनर्वास निदेशालय से मांगे प्रमाणपत्र
नई टिहरी। पुरानी टिहरी से विस्थापित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। जिन पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र जारी नहीं हो पाए थे अब वे 15 दिन के भीतर पुनर्वास निदेशालय नई टिहरी कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। उन्हें पुरानी टिहरी शहर में निवास का प्रमाणपत्र बिजली का बिल, राशन कार्ड और वोटर कार्ड दस्तावेज जमा करने होंगे।
पुरानी टिहरी डूबने के दौरान पुनर्वास नीति वर्ष 1998 के तहत पुनर्वास निदेशालय की ओर से प्रभावितों को नई टिहरी के ढुंगीधार क्षेत्र में स्थित निर्बल आवास कॉलोनी में शिफ्ट किया गया था जिनमें से कई मूल पात्र व्यक्तियों को अब तक आवंटन पत्र जारी नहीं हो पाए थे। प्रभावित परिवार लगातार आवंटन की मांग करते आ रहे थे।
प्रभावितों की समस्या का संज्ञान लेते हुए पुनर्वास निदेशालय ने ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों और आश्रितों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा है। ताकि दस्तावेजों के परीक्षण और निरीक्षण के बाद आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। जिन पात्र व्यक्तियों, मूल आवंटियों को अभी तक आवंटन पत्र निर्गत नहीं हुए हैं वे 15 दिन के भीतर पुनर्वास निदेशालय नई टिहरी कार्यालय में अपना प्रार्थनापत्र जमा कर सकते हैं।
जिन मामलों में मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें उत्तरजीवी प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना होगा। साथ ही इस आशय का एक शपथपत्र भी नोटरी के माध्यम से देना होगा कि संबंधित आवास का किसी भी स्तर पर विक्रय नहीं किया गया है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज जमा कराने वाले पात्र व्यक्तियों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर आवंटन पत्र या संशोधित आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे।
बांध प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। तहसील दिवस, जनता दरबार में बांध प्रभावितों की शिकायतें अलग-अलग तरह से मिल रही है। उनका स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। ढुंगीधार क्षेत्र में स्थित निर्बल आवास कॉलोनी के लोगों की समस्या समाधान करने लिए उनसे 15 दिन के अंतर्गत प्रार्थनापत्र मांगा गया है।
-नितिका खंडेलवाल, पुनर्वास निदेशक टिहरी