जाखणीधार विकास खंड के ग्राम सभा चडियारा में अवैध रूप से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करने तथा सूचनाएं देर से देने पर राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने खंड विकास अधिकारी पर 7.5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
ग्राम पाली के जगदंबा प्रसाद ममगाईं ने जाखणीधार के बीडीओ कीर्ति सिंह पंवार से चडियारा में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र की सूचना आठ दिसंबर 2014 को मांगी थी।
अपने प्रार्थनापत्र में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का प्रस्ताव देने वाले की जानकारी मांगी थी। जवाब में बीडीओ ने सूचना दी कि ब्लॉक प्रमुख के प्रस्ताव पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।
ब्लाक प्रमुख सूचना के अधिकार के तहत दिए जा रहे जवाब में उपलब्ध प्रस्ताव नहीं दे पाए। सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कोई भी कार्यादेश जारी नहीं किया गया।
जबकि मौके पर आधा-अधूरा आंगनबाड़ी केंद्र निर्माणाधीन पाया गया। 16 फरवरी 2015 को बीडीओ की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक निविदा प्रकाशित की गई, जो ठेकेदार पहले से निर्माण कर रहा था उसी के नाम पर बाद में टेंडर खोला गया।
28 अप्रैल को राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई की। अपने आदेश में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि बीडीओ किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।
ऐसे में बीडीओ पर सात 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सूचना आयुक्त ने संबंधित जांच और कार्रवाई के लिए डीएम टिहरी को निर्देशित किया है।