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Tehri News: अपहरण और पॉक्सो एक्ट में बंद युवक को सशर्त जमानत

Fri, 08 May 2026 07:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
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अभियुक्त डेढ़ माह से था सलाखों के पीछे
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नई टिहरी। नाबालिग का अपहरण करने और पॉक्सो अधिनियम में सलाखों के पीछे बंद युवक को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत दी है। अभियुक्त को 40-40 हजार रुपये के दो जमानत धनराशि और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र पर इस शर्त के साथ जमानत दी गई है, कि वह बंधपत्र की शर्तों के अनुसार कोर्ट में हाजिर होगा।
घनसाली पुलिस थाने में एक नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान नाबालिग को पंजाब में अभियुक्त युद्धवीर सिंह के साथ बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को नाबालिग का अपहरण करने और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानती प्रार्थना पत्र में तर्क दिया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हुई थी। करीब डेढ़ माह पहले नाबालिग स्वयं पंजाब गई। पीड़िता ने भी लैंगिक हमला और दुराचार होने का कोई बयान नहीं दिया है, अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। जिससे अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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नितिन शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को इस शर्त पर जमानत दी है, कि वह बंधपत्र की शर्तों के अनुसार अदालत में हाजिर होगा। इस अपराध जैसा कोई दूसरा अपराध नहीं करेगा, अभियुक्त साक्षियों को डराने-धमकाने और अन्य किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
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