नई टिहरी। घनसाली थाना के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) कुमकुम रानी की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
घनसाली थाना के एक गांव में आठ जुलाई 2017 को कक्षा नौ में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पीड़िता की मां ने उसी दिन थाना घनसाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि दोपहर में वह खेत में काम करने गई थी और बेटी घर पर अकेली थी। तभी गांव का युवक घर में घुसा और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की एक महिला और अन्य लोग वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। इतने में आरोपी दरवाजा खोलकर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर आठ जुलाई को ही उसे गिरफ्तार किया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें, गवाह एवं सबूतों के आधार पर सोमवार विशेष सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी माना। आरोपी को चार साल कारावास की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने मामले की पैरवी की।