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राष्ट्रीय और राज्यमार्ग के दो सौ मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण को पास करवाने होगे अब नक्शे

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नई टिहरी। अब नगर निकाय क्षेत्रों से लेकर राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग के दो सौ मीटर की परिधि में भवन निर्माण करने से पहले जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास करवाने जरूरी होंगे। बिना मानचित्र के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का निर्माण करने पर चालान काटे जाएंगे। डीएम/ प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन एवं अवैध अतिक्रमण पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए।
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कलक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीएम सोनिका ने बताया कि सरकार ने मानचित्र पास करवाने के लिए जिला विकास प्राधिकरणों को गठन किया है, जिसके अनुसार नगर निकायों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग के मध्य से दो सौ मीटर क्षेत्र में दो सौ वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय भवन, 30 वर्ग मीटर तक पर व्यवसायिक भवन निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन भवन का निर्माण भूकंप रोधी मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। जिले के देवप्रयाग, प्रतापनगर, टिहरी, नरेंद्रनगर में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, जिनमें मानचित्रकार, अवर अभियंता की तैनाती की गई है। बताया कि प्राधिकरण के गठन के बाद कोई भी निर्माण बिना मानचित्र के पास नहीं होने चाहिए। बताया कि टिहरी में प्राधिकरण के गठन के उपरांत एसडीएम ने आठ लोगों के चालान किए हैं। डीएम ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व क्षेत्रों में भी प्राधिकरण के मानकों का पालन करवाया जाए। इस मौके पर एसडीएम टिहरी सीएस चौहान, कीर्तिनगर नूपुर वर्मा, नरेंद्रनगर लक्ष्मीराज चौहान आदि मौजूद थे।
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