नई टिहरी। सूचना अधिकार के तहत समय पर सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने बाल गंगा तहसील के एक वरिष्ठ सहायक पर 25 हजार अर्थदंड लगाया है। एक माह के अंतर्गत उन्हें राजकोष में अर्थदंड जमा करना होगा।
जिला न्यायालय के अधिवक्ता एके श्रीवास्तव ने 20 अप्रैल 2017 को जिला कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी से सात बिंदुओं पर सूचना के लिए आवेदन जमा किया था। उन्होंने लोक सूचना अधिकारी से पूल्ड हाउस और पुनर्वास के आवासीय भवनों के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई, जिस पर अधिक्ता श्रीवास्तव ने 12 जुलाई को आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के निर्देश पर लोक सूचना अधिकारी ने 4 अक्तूबर को आयोग में सूचना उपलब्ध कराई। 101 दिन विलंब से सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने कारण पूछा तो वरिष्ठ सहायक अजयपाल सिंह नेगी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि उक्त अवधि में पूल्ड हाउस के आवासों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने पर ही सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।
वरिष्ठ सहायक के स्पष्टीकरण से राज्य सूचना आयुक्त संतुष्ट नहीं हुए। विलंब से सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने वरिष्ठ सहायक नेगी पर 25 हजार अर्थदंड लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने बाल गंगा तहसील के तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वरिष्ठ सहायक के देयकों से 25 हजार की धनराशि एक माह के अंतर्गत राजकोष में जमा कराए। राजकोष में अर्थदंड जमा करने की सूचना आयोग को लिखित में उपलब्ध कराए।