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आत्महत्या के लिए उकसाने पर युवक को छह साल की सजा

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युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने एक युवक को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अभियुक्त को पुरसाड़ी जेल भेज दिया है।
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मामले में शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने बताया कि बीते वर्ष 9 मई को अगस्त्यमुनि थाने में तहरीर में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी को अर्जुन कुमार, निवासी ग्राम केडा मल्ला, चंद्रनगर ने आत्महत्या के लिए उकसाया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद मामला जिला न्यायालय पहुंचा। बताया गया कि मृतका की सगाई बीते वर्ष 13/14 मार्च को मनोज कुमार, वीणा मल्ला पोखरी से हुई थी। इसके बाद से आरोपी अर्जुन कुमार निरंतर फोन से मृतका, उसके मंगेतर और उसके पिता को धमकी देता था। आरोपी द्वारा लगातार परेशान किए जाने से तंग आकर युवती ने पेड़ पर फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी द्वारा अभी तक जेल में काटी गई सजा को सुनाई गई सजा में समायोजित करने की बात कही गई।
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