सामाजिक और मांगलिक कार्यों में शराब पिलाने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ग्राम पंचायत कालीमठ में नवयुवक मंगल दल ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
संगठन ने तय किया है कि शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले व्यक्ति पर 2100 रुपये और सामाजिक एवं मांगलिक कार्यों में शराब परोसने व बेचने पर 5100 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा।
संगठन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कालीमठ का बड़ा धार्मिक महत्व है। देशभर से यहां वर्षभर श्रद्धालु मां काली के दर्शन के आते हैं।
कुछ समय से यहां पर शराबियों के उत्पात से श्रद्धालु अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे हैं।
इससे क्षेत्र की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। लिहाजा अब ग्राम पंचायत क्षेत्र में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
बैठक में ग्राम प्रधान गीता राणा, शूरवीर सिंह राणा, दिनेश सिंह, राकेश सिंह, शंकर लाल, राजपाल सिंह, संजय कुमार, ओमप्रकाश लाल, पृथ्वी सिंह, देवेंद्र आदि उपस्थित थे।
उधर, टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लाक के अंतर्गत नौर गांव में महिला मंगल दल ने सार्वजनिक कार्यों में शराब पिलाने वाले का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
महिला मंगल दल की अध्यक्ष सरोजनी भट्ट ने कहा कि गांव में मांगलिक कार्यों में शराब पिलाने के बढ़ते प्रचलन से माहौल खराब हो रहा है।
शराब के नशे में कई बार सार्वजनिक और मांगलिक कार्यों में विवाद हो जाता है, लिहाजा ऐसे लोगों से अर्थदंड भी वसूला जाएगा। गांव में जनजागरूकता रैली भ निकाली जाएगी। बैठक में सुधा, रोशनी, सीमा, सुलोचना आदि शामिल थे।