तिलवाड़ा-सौंराखाल मोटर मार्ग पर वाहन चालक की लापरवाही से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला न्यायाधीश हरीश गोयल ने आरोपी को छह और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 9 हजार व एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि इस वर्ष 17 मई को तिलवाड़ा-सौंराखाल मोटर मार्ग पर जय नगर के समीप आयुष बर्तवाल, हिमांशु और आदित्य ने गंतव्य तक जाने के लिए वाहन (मैक्स) रुकवाया। वाहन में जगह नहीं थी तो चालक अंकित सिंह नेगी ने उन्हें छत पर बैठने को कहा। इस दौरान दो युवक तो छत पर बैठ गए थे, लेकिन आदित्य बैठ ही रहा था की चालक ने वाहन तेजी से दौड़ा दिया, जिससे आदित्य की गिरकर मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में अंतिम सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चालक की ओर से वाहन चलाने में लापरवाही बरती गई। उन्होंने चालक को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में क्रमश: 6 माह व 3 माह की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।