फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rudraprayag News: अब ओंकारेश्वर और गांधीनगर वार्ड में दो नाबालिगों का विवाह रुकवाया

Mon, 03 Feb 2025 07:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
विज्ञापन
विज्ञापन
सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचीं प्रशासन, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम
विज्ञापन

स्कूल से ली नाबालिग की सही उम्र की जानकारी, अभिभावकों को समझाया
दो दिन पूर्व जखोली ब्लॉक में रुकवाया था चार नाबालिगों का विवाह
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। नगर पंचायत ऊखीमठ के ओंकारेश्वर और गांधीनगर वार्ड में प्रशासन ने दो और नाबालिगों का विवाह रुकवाया। इसके बाद टीम ने क्षेत्र में दोनों नाबालिगों के स्कूल से संपर्क कर उनकी सही उम्र के बारे में जानकारी ली और सभासदों की मौजूदगी में अभिभावकों से बातचीत की। उन्हें बताया गया कि बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही उसका विवाह करें और ऐसा नहीं करने पर उन्हें दो वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। बता दें कि दो दिन पूर्व प्रशासन व बाल विकास विभाग ने जखोली ब्लॉक में चार नाबालिगों का विवाह रुकवाया था।
विज्ञापन

सोमवार को चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली कि ऊखीमठ के ओंकारेश्वर और गांधीनगर वार्ड में दो नाबालिगों की शादी करवाई जा रही है। सूचना पर वन स्टॉप सेंटर से प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, मिशन शक्ति समन्वयक दीपिका कांडपाल, बाल संरक्षण अधिकारी रोशनी रावत, चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह और राजस्व उप निरीक्षक पंवार ने मौके पर पहुंचकर दोनों वार्ड के सभासद से बातचीत की। साथ ही नाबालिगों (16-16 वर्ष) के विद्यालय जाकर उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों के जरिए उनकी सही उम्र के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टीम परिजनों से मिली और उनसे बात करते हुए उन्हें समझाया कि नाबालिग का विवाह कानूनी अपराध है। उन्हें नाबालिग के विवाह के सामाजिक, नैतिक और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में भी बताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि नाबालिग के विवाह करने पर परिजनों को दो वर्ष की सजा हो सकती है। इसके बाद परिजनों ने अपनी गलती मानी और बेटियों के बालिग होने तक विवाह नहीं करने की बात कही। वन स्टॉप सेंटर की समन्वयक रंजना गैरोला भट्ट ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक से प्रत्येक सप्ताह दोनों नाबालिग के परिजनों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें