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दराती से वार करने की दोषी महिला को 3 साल की सजा

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रुद्रप्रयाग। दरांती से हमला करने के मामले में दोषी महिला को जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुदर्शन चौधरी ने की।
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घटनाक्रम के मुताबिक 21 अक्तूबर 2017 को चौकी जखोली में गुड्डी देवी पत्नी विक्रम सिंह ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि 16 अक्टूबर 2017 को वह अपनी गोशाला से घर आ रही थी, तभी प्रीति देवी ने अचानक रास्ते में आकर उस पर दरांती से प्रहार कर दिया, जिससे उसके (गुड्डी देवी) सिर पर गहरी चोट आई और बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। मामले में आरोपी महिला को दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन चोटिल महिला के परिजनों द्वारा निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर कर दी गई। न्यायालय में डॉक्टर ने अपने बयानों में मेडिकल रिपोर्ट में गुड्डी देवी के सिर, हाथ और शरीर में चोट की पुष्टि की। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद प्रीति देवी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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