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होम्योपैथिक कालेज के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी

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रुद्रपुर। क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मिले घरेलू गैस के अवैध उपयोग के मामले में डीएसओ श्याम आर्या ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है।
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उन्होंने तीन दिन के भीतर गैस रिफिल स्टेटमेंट के साथ प्रधानाचार्य को अपने दफ्तर में तलब किया है। डीएसओ ने बताया कि छह माह में रुद्रपुर व किच्छा की दो गैस एजेंसियों से अस्पताल के नाम पर एक भी व्यवसायिक कनेक्शन जारी न होने व गैस आपूर्ति न होने की रिपोर्ट दी गई।

बीते 14 मार्च को डीएसओ आर्या ने चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कैंटीन व हॉस्टल का आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान कॉलेज में मंदिर के पीछे कमरे में अवैध रूप से नौ घरेलू सिलिंडर मिले थे।
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इसके साथ ही कैंटीन के एक मैस में दो व्यावसायिक सिलिंडर मिले थे। मैस कर्मी ने इन दोनों सिलिंडरों के किच्छा की अजय गैस सर्विस से आपूर्ति होना बताया गया था। मामले में पूजा गैस सर्विस भूरारानी रोड रुद्रपुर व किच्छा की अजय गैस सर्विस पर जांच की गई।

पता चला कि दोनों एजेंसियों से कोई व्यावसायिक कनेक्शन जारी नहीं हुआ और न ही छह माह में कभी भी गैस की सप्लाई की गई। बताया कि प्रधानाचार्य के तीन दिन के भीतर तलब नहीं होने पर विभाग की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत विनिर्मित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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