रुद्रप्रयाग। छह अप्रैल को अगस्त्यमुनि में हुए बवाल में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को जिला एवं सेशन जज की अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपियों को 30-30 हजार निजी मुचलके और 30-30 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने पर जमानत दी गई।
अधिवक्ता अरुण प्रकाश वाजपेयी, कुंवर सिंह रावत, आनंद बगवाड़ी, प्यार सिंह नेगी, विनोद खंडूड़ी और आशीष नेगी ने बताया कि अगस्त्यमुनि में हुई आगजनी और तोड़फोड़ पर पुलिस ने शुभम भट्ट, अर्जुन सिंह, कैलाश चंद्र, प्रमोद और निवास को गिरफ्तार किया था। बीते सोमवार को जिला एवं सेशन जज की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को 30-30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा कर दिया।