रुद्रपुर। जिला योजना के 14.84 करोड़ रुपये कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग या जिला पंचायत में कौन खर्च करेगा, इसका फैसला नहीं हो सका है। हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
शीतकालीन अवकाश के बाद मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल जिला पंचायत के खाते में साढ़े सात करोड़ रुपये रहेंगे। यदि कोर्ट में मामला लंबा खिंचा तो इस वित्तीय वर्ष में पूरा बजट खर्च नहीं हो पाएगा।
दरअसल जिला योजना समिति की बैठक में सड़क सहित अन्य विकास कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था जिला पंचायत के खाते में साढ़े सात करोड़ रुपये डाल दिए गए थे लेकिन लोनिवि को बजट नहीं दिया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी हंगामा हुआ था।
जिला पंचायत बजट को खर्च कर पाती, इससे पहले डीएम की ओर से भेजे गए पत्र में बजट को वापस मांगा गया था ताकि उसे लोनिवि को दिया जा सके। इसी बीच जिला योजना समिति के सदस्य नवीन जोशी ने बजट वापस मांगने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। इस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
इसके चलते न तो बजट को खर्च किया जा सकता था और न ही लौटाया जा सकता था। मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि कोर्ट ने स्टे को बढ़ा दिया है। अब 11 फरवरी को कोर्ट खुलने के बाद ही इस मामले में सुनवाई हो सकेगी।