फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बहू के आत्महत्या मामले में सास की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
रुद्रप्रयाग। जनपद के एक गांव में बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली सास की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने खारिज कर दी। जमानत याचिका का विरोध सरकारी अधिवक्ता केपी खन्ना ने किया।
विज्ञापन

जखोली ब्लॉक के ग्राम सीसों में वर्ष 2016 में केदार सिंह का रीना के साथ विवाह हुआ। विवाह में दहेज न लाने और 50 हजार रुपया दहेज मांगने के चलते ससुराली रीना को आए दिन परेशान करने लगे। सास, पति एवं ननद की प्रताड़ना से परेशान विवाहिता ने महिला हेल्प लाइन में शिकायत की। हेल्प लाइन के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस पर, रीना ने 21 सितंबर की रात्रि में ही ससुराल सीसों में कमरे में आत्महत्या कर दी। दूसरे दिन पुलिस ने ग्राम सीसों जाकर शव का पंचनामा करते हुए पीएम कराया। मृतका के पिता गोविंद सिंह ने कोतवाली में सास प्रेमा देवी, सहित अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। जेल में बंद सास की जमानत याचिका को बृहस्पतिवार को न्यायालय में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें