पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में आरोपी महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। घटना में चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि 23 अक्तूबर को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव निवासी प्रदीप कुमार ने एक युवक के उनके घर के बाहर बाइक से पटाखे फोड़ने की शिकायत करते हुए फोन पर सूचना दी थी। सूचना पर हेड कांस्टेबल मनोज मिनान और रविंद्र नागर गांव में पहुंचे थे।
यहां आरोपी धूम सिंह, उनकी पत्नी जयंती, चचेरे भाई मदन और भाभी सियावती ने पुलिसकर्मियों पर हमला करके उनके साथ हाथापाई करते हुए गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। हेड कांस्टेबल की ओर से आरोपियों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मामले में आरोपी महिलाओं जयंती और सियादेवी की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए बताया कि लोकसेवक पर हमला करने की गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने अपराध को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।