Iचेक बाउंस मामले में ग्रामीण को एक साल की सजा
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I10.40 लाख का लगाया जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह की सजा
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Iएक युवती ने परिचित को उधार दी थी रकम, चेक हुआ था बाउंसI
कोर्ट ने चेक बाउंस होने के मामले में ग्रामीण को एक साल की सजा सुनाई है। 10.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि पूजा निवासी नारसन, मंगलौर वर्ष 2017 में नोटबंदी के दौरान अपने एक परिचित जयदीप निवासी टिकौला कला, मंगलौर को मकान निर्माण के लिए साढ़े नौ लाख रुपये उधार दिए थे। जयदीप ने कुछ दिन बाद रकम लौटाने का वादा किया था लेकिन कई माह बीतने के बाद भी उसने रकम नहीं लौटाई। दबाव बनाने पर उसने अपने नाम का एक चेक दिया था।
पूजा ने उसे बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। पूजा ने चेक बाउंस की सूचना जयदीप को दी थी और अपनी रकम वापस करने की बात कही। आरोप था कि इस पर उसने धमकी देते हुए रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया था। पूजा ने अपर वरिष्ठ सिविल जज त्रिचा रावत की कोर्ट में वाद दायर किया था। अब कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर जयदीप को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10.40 लाख का लगाया जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार कोर्ट में जमा करने और बाकी की रकम वादी को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की सजा भुगतनी होगी।