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Roorkee News: दहेज हत्या में गिरफ्तार आरोपी को नहीं मिली जमानत

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पत्नी की मौत के मामले में दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीर प्रकृति और तथ्यों के साथ ही परिस्थिति को देखते हुए गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना आरोपी को जमानत दिए जाने को न्यायोचित नहीं प्रतीत होने की बात कही है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी मुकदमा जोध सिंह निवासी ग्राम खेड़ी मुबारिकपुर ने आरोपी अरुण कुमार निवासी नेतवाला सैदाबाद के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री अन्नू मावी की शादी 23 नवंबर 2023 को अरुण के साथ की थी।



शादी के बाद से ही आरोपी उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। 14 जून 2025 को उनके पुत्र के मोबाइल फोन पर अन्नू की तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। जब वह पुत्री की ससुराल पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जहरीले पदार्थ से उसका शरीर नीला पड़ चुका था।
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उन्हाेंने जहर देकर पुत्री की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अरुण की ओर से आरोपों को निराधार और स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी।



अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलील में बताया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि आरोपी को जमानत मिली तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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