फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Roorkee News: चेक बाउंस मामले में 6 माह का कठोर कारावास और 6.80 लाख रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी इरशाद अहमद को दोषी ठहराते हुए छह माह के कठोर कारावास और 6.80 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 6.75 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, रुड़की कोतवाली अंतर्गत परिवादी फूल सिंह निवासी रुड़की ने वर्ष 2022 में अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि इरशाद अहमद निवासी नकुड़ जिला सहारनपुर ने ट्रक खरीदने के लिए उससे 4.75 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने कुछ माह में रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन लंबे समय तक भुगतान नहीं किया। बाद में आरोपी ने 4.75 लाख रुपये का एक चेक दिया। जो बाउंस हो गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसने केवल सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर हस्ताक्षरित खाली चेक दिया था और उसकी कोई कानूनी देनदारी नहीं थी। आरोपी ने यह भी कहा कि उसने पूर्व में लिए गए दो लाख रुपये वापस कर दिए थे और चेक का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि, अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों, बैंक मेमो, चेक, नोटिस और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपी अपने बचाव में लगाए गए तर्कों को साबित नहीं कर सका। अदालत ने माना कि चेक वैध देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी ने आरोपी इरशाद अहमद दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास और 6.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की वसूली होने पर 6.75 लाख रुपये परिवादी फूल सिंह को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं, जबकि शेष राशि राजकोष में जमा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें